कोतवाली थाने का मामला : खुलेआम चाकूबाजी कर जान से मारने की कोशिश..लेकिन धाराएं लगी जमानतीय.. हत्या के इरादे से किया गया था हमला : पीड़ित , चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले ज्यादातर आरोपी शहर के आदतन बदमाश..


रायगढ। शहर में बेलगाम होते अपराधों पर पुलिस की कमजोर कार्रवाई बदमाशों को बड़ी सह देती मालूम होती है। ऐसा ही एक मामला दो दिन पहले सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आया है जहां रामझरना से जलाभिषेक का जल लेकर लौट रहे एक युवक पर करीब आधा दर्जन युवकों ने घात लगाकर हमला बोला और गाली गुफ्तार करते हुए धारदार हथियार से हमला बोल दिया । इस जानलेवा हमले में युवक की जान तो बच गई लेकिन मामला पुलिस थाने में पहुंचने पर आरोपियों के विरुद्ध जान से मारने की कोशिश करने की धारा न जोड़ जमानतीय धाराओं में अपराध दर्ज किया गया , जिससे पीडित पक्ष हैरानी व्यक्त कर रहा है।
पूरा मामला बीते 23 जुलाई का बताया जा रहा है। स्थानीय जोगीडीपा निवासी गोविंदा सारथी पिता घनश्याम सारथी उम्र 35 साल ने बताया कि घटना दिनांक को रात 2 बजे वह अपने दोस्त सचिन यादव के साथ रामझरना गया था। वहां से जलाभिषेक के लिए जल लेकर जब वह रात 3 बजे वापस लौट रहा था तब ढिमरापुर स्थित महेन्द्रा शोरुम के पास कुणाल सारथी , पीपी सारथी , अरविंद , विकास ने अन्य साथियों के साथ गोविंदा का रास्ता रोका और पुरानी रंजिश निकालते हुए गाली – गलौच शुरु कर दिया। इसी दौरान कुणाल सारथी , पीपी सारथी , अरविंद , विकास ने उस पर डंडे और चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से जब तक गोविंदा संभलता तब तक आरोपियों ने उसे लहुलूहान कर दिया और मौके से फरार हो गये।

इस घटना में गोविंदा सारथी के सिर , पेट और हाथ में चोट आई है। दिनदहाडे हुई चाकूबाजी की इस घटना को पीडित के दोस्त सचिन समेत कई लोगों ने देखा भी है। गोविंदा सारथी ने अपनी शिकायत मे भी इसका जिक्र किया है । इसके बावजूद पुलिस ने चारों आरोपी कुणाल सारथी , पीपी सारथी , अरविंद और विकास समेत अन्य के विरुद्ध बीएनएस 2023 की धारा 115(2), 118(1), 296, 3(5), और 351(3) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है। पीडित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने जाधबूझकर कमजोर धाराएं लगाई हैं और आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है जबकि साफ दिखता है कि गोविंदा सारथी को जान से मारने की कोशिश की गई है लेकिन धारा 109 के अंतर्गत अपराध दर्ज नहीं किया गया है। मामले में पीड़ित ने हमारे संवाददाता को बताया कि उसके ऊपर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों का इरादा उनकी हत्या करना ही था तभी सारे आरोपी गण चाकू और अन्य नुकीले धारदार धातु के बने हथियार से लैस होकर आए थे और उन पर हमला किए थे जिसकी पुष्टि उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में आए जख्मों से की जा सकती है।
