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रायगढ़ – घोर कलयुग : नाबालिग लड़के को गलत कार्यों के लिए उकसा रही थी युवती…परिजनों की शिकायत पर चक्रधरनगर थाना पुलिस ने युवती के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत FIR किया दर्ज…

रायगढ़ – थाना चक्रधरनगर क्षेत्र अन्तर्गत रहने वाले एक नाबालिग बालक के परिजनों द्वारा सारंगढ़ क्षेत्र की युवती पर उनके बालक को गलत कामों के लिये उकसाने तथा घर छोड़कर उसके पास भागकर आने के लिए दबाव बनाने जैसी शिकायत बाल कल्याण समिति रायगढ़ में कई गई थी।
शिकायत पत्र की काउंसलिंग पश्चात अध्यक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा युवती पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के लिये प्रतिवेदन भेजा गया था जिस पर आज चक्रधरनगर थाना पुलिस ने आरोपिया के विरूद्ध धारा 108 भादवि एवं 11 (3) (4),12 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

मामलें में मिली जानकारी के मुताबिक बालक के परिजन नवम्बर 2020 में युवती को ऑफिस काम के लिये रखा गया था इस सिलसिले में युवती का इनके घर भी आना जाना होता था इसी दरम्यान इनके घर के नाबालिग बालक से मोबाइल नम्बर लेकर उससे बातें करती और उसे गलत कार्य करने के लिये उकसाती थी।

परिजन बताये कि दोनों को मोबाइल पर बातें करते देख युवती को काम से हटा दिये थे उसके बाद भी युवती, उनके नाबालिग लड़के से सम्पर्क बनाये रखी थी। युवती वर्तमान में गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में रहना बताती है जो नाबालिग को भाग कर दिल्ली आने के लिये उकसाती रहती हैं। मामलें की नजाकत की समझतें हुए आज चक्रधरनगर थाना पुलिस ने आरोपिया के खिलाफ धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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