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नाबालिग बालिका के आपत्तिजनक फोटो-वीडियो इंस्टाग्राम पर किया वायरल.. मामले में 17 वर्षीय अपचारी किशोर को सायबर सेल ने पकड़ा… शहर के चक्रधरनगर इलाके का मामला…

रायगढ़, 21 जून। रायगढ़ में एक नाबालिग बालिका के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर प्रसारित किए जाने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 17 वर्षीय किशोर को अभिरक्षा में लिया है। उसे किशोर न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय के आदेश पर बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चक्रधर नगर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री से संबंधित आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच प्रारंभ की।

सायबर पुलिस ने अज्ञात इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा पॉक्सो अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट की पहचान की गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची।

जांच के दौरान पता चला कि उक्त अकाउंट का संचालन 17 वर्षीय किशोर कर रहा था। पूछताछ में उसने सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क स्थापित करने तथा बालिका से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री विभिन्न ऑनलाइन समूहों में साझा करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। साथ ही मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है।

पुलिस ने विधिक प्रक्रिया के तहत किशोर को किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने अभिभावकों से बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने तथा उन्हें सोशल मीडिया के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अनजान व्यक्तियों से ऑनलाइन संपर्क, निजी फोटो-वीडियो साझा करने और व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करने के जोखिमों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर किसी की निजता भंग करने अथवा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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