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रायगढ़ – अजय इंगाट रोलिंग मिल की दादागिरी : ग्राम पंचायत से एनओसी लिए बिना कर रहा है उद्योग का विस्तार..सरकारी व दूसरे की निजी हक की भूमि पर कब्ज़ा करने की कोशिश, शिकायत के बाद नायब तहसीलदार ने जारी किया “काम रोको आदेश”…

रायगढ़ – उद्योग द्वारा सरकारी जमीन और निजी जमीन कब्जाने का एक और गंभीर मामला सामने आया है। अजय इंगाट रोलिंग मिल द्वारा अपने प्लांट के लिए पास में स्थित दूसरे की निजी हक की भूमि पर बाउंड्रीवॉल निर्माण किये जाने की शिकायत सामने आ रही हैं जिसके बाद नायब तहसीलदार ने काम रोको आदेश जारी किया है। ग्राम पंचायत की बिना अनुमति के प्लांट का विस्तार हो रहा है।

यह मामला, ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क पूंजीपथरा में स्थित अजय इंगाट रोलिंग मिल प्रा.लि. का है। ग्राम पंचायत जमडबरी में स्थापित प्लांट इंडक्शन फर्नेस, रोलिंग मिल प्लांट, पाइप, फेरो एलॉयज आदि की फैक्ट्री लगाने के लिए कुल दस खसरा नंबरों की 13.33 एकड़ भूमि पर निर्माण कर रहा है। इससे लगकर पक्षकार उमादेवी की खनं 4 में 4.452 हे. भूमि भी है, लेकिन प्लॉट प्रबंधन द्वारा इनकी निजी जमीन पर बाउंड्रीवॉल का चुपचाप निर्माण कराया जा रहा था जिसकी जानकारी भूमि स्वामी को थोड़ी देर से लगी तो उन्होंने तमनार तहसीलदार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई।

इस पर नायब तहसीलदार ने अवैध कब्जे वाले प्रकरण में काम रोको आदेश जारी किया है। पक्षकार अवैध निर्माण को हटाकर कार्रवाई करने की मांग की थी। नायब तहसीलदार ने कंपनी के डायरेक्टर को तत्काल काम रोकने का आदेश दिया है, लेकिन पता चला है कि काम अब भी चल रहा है। नायब तहसीलदार के स्टे ऑर्डर का कोई असर कंपनी पर नहीं हुआ है। पटवारी और आरआई को भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। पटवारी से पूछने पर उसने बताया कि अभी प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। काम रोकने का आदेश दिया गया है।

राजस्व भूमि पर भी कब्जे की आशंका
मिली जानकारी के मुताबिक इस जमीन से लगकर खनं 2 की राजस्व भूमि भी है। इस पर भी अवैध कब्जे की जानकारी मिल रही है। ग्राम पंचायत ने भी इस पर आपत्ति की है। कुछ आदिवासी एवं गैर आदिवासी ग्रामीणों को शासन से कुछ भूमि पर पट्टे आवंटित हैं, उस पर भी कब्जे की योजना है। खनं 41 आदिवासी भूमि पर भी अवैध कब्जा कर स्थाई निर्माण हो रहा है।

ग्राम पंचायत से नहीं मिली है एनओसी
इस बीच यह बात भी सामने आ रही है है कि कंपनी प्रबंधन ने निर्माण के पूर्व ग्राम पंचायत से एनओसी नहीं लिया है। सरपंच और सचिव ने अजय इंगाट रोलिंग मिल को नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि पांचवीं अनुसूची के तहत क्षेत्र में ग्रापं की बिना अनुमति के निर्माण नहीं किया जा सकता। छग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 55 (2) के तहत ग्रापं ने समस्त निर्माण कार्य पर रोक लगाई है। दिलचस्प बात यह है कि इस नोटिस के बाद कंपनी ने एनओसी के लिए आवेदन किया है।

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