अपराध

लड़के के साथ ‘गंदी हरकत’ करने वाली लड़की को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा… गुजरात ले जाकर करती रही लड़के का शारीरिक शोषण….

मध्यप्रदेश के इंदौर में एक रेप की अजीब घटना सामने आई जिसमें दोषी लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। लड़की पर एक लड़के के रेप करने के आरोप लगे और कोर्ट ने इन आरोपों को सही भी पाया और लड़की को सजा सुनाई गई है। क्या है पूरा मामला चलिए जानते हैं।

रेप जैसी दर्दनाक घटनाएं अक्सर खबरों में रहती है। कभी गैंग रेप तो कभी कोई अपना ही लड़की साथ करता है दुष्कर्म, लेकिन मध्यप्रदेश के इंदौर में पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है जहां लड़की पर लगे हैं रेप के आरोप। जी हां चौंकिए मत हाइकोर्ट ने एक लड़की को रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि पॉस्को एक्ट के तहत हमेशा पुरुष ही दोषी हो, महिला भी हो सकती हैं।

इंदौर के बाणगंगा इलाके में रह रही 19 साल की एक लड़की पर एक लड़के को बहला-फुसलाकर गुजरात ले जाने के आरोप लगे थे। ये लड़की राजस्थान की रहने वाली थी। इस आरोप लगे कि इसने 16 साल के एक लड़के को अपने साथ गुजरात ले गई। वहां इस लड़की ने लड़के को टाइल फेक्ट्री में काम पर लगवाया और लड़के को खुद के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करती रही। काफी समय तक इस लड़की ने नाबालिग लड़के का शारीरिक शोषण किया।

गुजरात ले जाकर करती रही शारीरिक शोषण

लड़के से पूछताछ हुई तो उसने पूरी कहानी बताई। राजस्थान की लड़की नौकरी की झांसा देकर पहले उसे गुजरात ले गई। उसके बाद नाबालिग लड़के का फोन छीन लिया। वो उससे किसी से बातें नहीं करने देती थी और जबरन शारीरिक संबंध बनाती थी।

पॉस्को एक्ट के तहत 10 साल की सजा

पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पाक्सों एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच शुरू हुई तो सारी बातें सच साबित हुई। लंबे समय तक लड़के का शारीरिक शोषण हुआ था। ये पहला मामला था जब किसी लड़की पर रेप के आरोप लगे। पॉस्को एक्ट के तहत हाइकोर्ट ने लड़की को 10 साल की सजा और 3 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

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