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तहसील कार्यालय में मारपीट के आरोपी वकील भुवनलाल साव की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज…अभी और रहना होगा न्यायिक हिरासत में, बाकी आरोपियों की भी बढ़ सकती हैं मुश्किलें..

रायगढ़ – रायगढ़ जिला मुख्यालय के तहसील कार्यालय में बीतें 11 फरवरी को नायब तहसीलदार, बाबू व भृत्य के साथ हुई मारपीट की घटना के मामलें में सबसे पहले गिरफ्तार हुए वकील भुवनलाल साव निवासी पंजीरीप्लांट, रायगढ़ की आज जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने उनकी याचिका को नामंजूर कर दिया है। वैसे इस मामलें में कानून से जुड़े जानकारों की मानें तो बाकी तीनों आरोपियों की भी जमानत याचिका कोर्ट में निरस्त हो सकती हैं।

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