रायगढ़ – शहर के युवा स्टील कारोबारी से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले रायपुर के स्टील कारोबारी के खिलाफ सिटी कोतवाली में 420 के तहत FIR दर्ज…कोतवाली टीआई की राजधानी में धमक की खबर से आरोपी अरुण गोयनका फरार..और प्रार्थी पक्ष से समझौते के लिए कर रहा याचना…


रायगढ़ – रायगढ़ सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं जहाँ 2 दिन पूर्व 11 जनवरी 2021 को शहर के युवा स्टील कारोबारी अभिनव अग्रवाल आ. सुनील अग्रवाल निवासी कृष्णा विहार, ढिमरापुर रायगढ़ द्वारा राजधानी रायपुर के एक अति प्रतिष्ठित स्टील कारोबारी अरुण गोयनका आ. रामावतार गोयनका , निवासी गुढ़ियारी, रायपुर, फर्म पार्थ स्टील कॉर्पोरेशन के खिलाफ सिटी कोतवाली थाना में रायगढ़ में लिखित शिकायत देकर उनके साथ किये गए करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की जानकारी दी थी जिसमें संवेदनशील थानेदार मनीष नागर ने बैंकिंग लेनदेन व बाकी अन्य बैंकिंग दस्तावेज़ों के आधार पर रायपुर के स्टील कारोबारी के खिलाफ अमानत में खयानत करने के मामलें में आईपीसी की धारा 420 व 406 के तहत FIR दर्ज किया गया है।

बता दें कि इस मामलें में मिली जानकारी के मुताबिक रायगढ़ कृष्णा विहार कॉलोनी निवासी अभिनव अग्रवाल ने अपनी पंजीकृत फर्म माँ ट्रेडिंग के जरिये फरवरी 2021 से नवंबर 2021 के दौरान राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी निवासी अरुण गोयनका के मालिकाना हक वाली स्टील कम्पनी “पार्थ स्टील कारपोरेशन” को कुल 5,52,54,333 रुपये का स्टील विक्रय किया गया था जिसके एवज में आरोपी अरुण गोयनका द्वारा नवंबर 2021 में ही रायगढ़ के युवा स्टील कारोबारी अभिनव अग्रवाल को कुल 4,16,20,128 रुपये का भुगतान किया गया था शेष लगभग 1 करोड़ 37 लाख की बकाया राशि के भुगतान के लिए बीतें 3 माह से प्रार्थी को घुमाया जा रहा था इस दौरान प्रार्थी द्वारा लगातार तकादा किये जाने से आरोपी अरुण गोयनका ने शेष राशि का चेक प्रार्थी को दिया भी गया, लेकिन फिर बेहद शातिराना तरीके से फर्ज़ी बैंक ड्राफ्ट देकर उक्त चेक को वापस ले लिया गया। जिसके बाद प्रार्थी को समझ आ गया कि वह सुनियोजित धोखाधड़ी का शिकार हो चुका है फिर थक हारकर प्रार्थी ने दो दिन पहले 11 जनवरी को सिटी कोतवाली थाने में टीआई मनीष नागर को लिखित शिकायत दिया गया। मामलें की संजीदगी को भांपते हुए टीआई मनीष ने प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंकिंग लेनदेन के साक्ष्यों के आधार पर रायपुर के स्टील कारोबारी अरुण गोयनका के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 व 406 के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है।
बहरहाल, अब इस मामलें में जानकारी यह भी आ रही हैं कि रायगढ़ के संवेदनशील एसपी अभिषेक मीणा ने कुशल मार्गदर्शन में कोतवाली टीआई मनीष ने कल राजधानी रायपुर में आरोपी के कई ठिकानों में दबिश दी गई, जिसकी भनक लगते ही आरोपी अरुण के फरार हो गया और अब खुद पर कानूनी शिकंजा कसता देख अपने भरोसेमंद चैनल्स के जरिये प्रार्थी पक्ष को समझौते के लिए याचना कर बकाया भुगतान करने की पेशकश की गई हैं। फ़िलहाल खबर लिखे जानें तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है पर पतासाजी में जुटी कोतवाली पुलिस टीम ने बताया कि जल्द ही आरोपी उनकी गिरफ्त में होगा।