रायगढ़ – पुलिस बल की मौजूदगी में आगामी 9 फरवरी को होगा “बूढ़ी माई-महादेव मंदिर” ट्रस्ट की जमीन का सीमांकन…फर्ज़ी तरीके से मंदिर ट्रस्ट की जमीन की खरीदी-बिक्री में किसी “गोपाल-फ़ार्मेसी” का नाम भी आ रहा है सामने..सीमांकन के बाद ट्रस्ट पुलिस में कर सकती हैं अवैध खरीदी-बिक्री की लिखित शिकायत

रायगढ़ – बूढ़ी माई-महादेव मंदिर ट्रस्ट जमीन में हुए अवैध कब्जे व खरीदी-बिक्री के मामलें में अब जिला प्रशासन ने आगामी 9 फरवरी को पुलिस बल की मौजूदगी में सीमांकन कराने का निर्णय लिया हैं। इस मामलें में आज जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार सुनील अग्रवाल द्वारा लिखित आदेश जारी किया गया हैं। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही प्रशासन की ओर से निगम आयुक्त, रायगढ़, सिद्धेश्वर नेत्रालय, डॉ. शिवकुमार नायक, जलतारे होटल, मार्बल दुकान और साहू इलेक्ट्रिकल्स सहित कुल 26 पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया था।


इस मामलें में जानकारों की मानें तो सीमांकन रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन इस मामलें में अवैध कब्जेदारों पर ट्रस्ट की रायशुमारी से नियमितीकरण के एवज़ में भारी जुर्माने की कार्यवाही कर सकती हैं बशर्ते ट्रस्ट की सहमति हो…अन्यथा सीमांकन के बाद अवैध कब्जेदारों पर कब्ज़ा-बेदख़ली की कार्यवाही होना लगभग तय है।

वैसे यहाँ आपको यह भी बताना जरूरी होगा कि बूढ़ी माई-महादेव मंदिर ट्रस्ट की जमीन में न सिर्फ बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा हुआ है बल्कि फर्ज़ी तरीके से स्टाम्प में लिखी पढ़ी कर कई प्लॉट्स को बेचा भी गया है जिसमें ज़्यादातर मामलें में फर्ज़ी विक्रेता के रूप में किसी गोपाल-फार्मेसी का नाम सामने आ रहा है हालांकि ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों की मानें तो जानकारी तो यह भी मिल रही हैं कि सीमांकन के बाद ट्रस्ट, इस फर्ज़ी तरीके से मंदिर ट्रस्ट की जमीन की खरीदी बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस में औपचारिक शिकायत करने की तैयारी में हैं।











