शहर के बदनामशुदा सफेदपोश बिल्डर अनिल केडिया के खिलाफ गैर जमानती धारा में FIR हुआ दर्ज , धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाते हुए कब्र में तोड़फोड़ करने का मामला..

रायगढ़। शहर के बदनामशुदा सफेदपोश बिल्डर और क्रेशर व खदान संचालक अनिल केडिया की मुश्किलें इन दिनों बढ़ते नजर आ रही है कभी क्रेशर में अवैध खनन को लेकर तो कभी शहर में कथित रूप से सरकारी नाले को पाटने के मामले में… लेकिन इस बार वृंदावन कॉलोनी निवासी अनिल केडिया पर अपनी हदों को लांघते हुए सार्वजनिक कब्रिस्तान जैसे पवित्र स्थल पर जेसीबी चलाकर धर्म विशेष से जु़ड़े लोगों की कब्र को उजाड़ने का संगीन आरोप लगा है जिसमें चक्रधरनगर थाना पुलिस ने प्रार्थिया की शिकायत पर अनिल केडिया के खिलाफ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की आईपीसी की धारा 295 और 297 के तहत एफआईआर दर्ज कर दिया है जिसमें धारा 295 एक गैर जमानती अपराध की धारा है।
क्या है पूरा मामला : बता दें कि पूरा मामला शहर के गोवर्धनपुर से जुड़ा हुआ है जहां दो दिन पूर्व एक निजी जमीन में प्लाटिंग करने समतलीकरण का कार्य करवाया जा रहा था। वही जमीन से लगे कब्रिस्तान पर भी कब्जा जमाने की बदनीयती से जेसीबी चलवाकर समतलीकरण करवाया जाने लगा जिससे कब्र भी क्षतिग्रस्त हो गयी। लेकिन इससे बेपरवाह बदनामशुदा बिल्डर अनिल केडिया द्वारा कब्रों को उजाड़ते हुए समतलीकरण करवाया गया। इससे आहत गोवर्धनपुर के निवासियों ने विरोध जताया और काम बंद करवा दिया था। वही कब्र को तोड़ने के मामले में चक्रधरनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब पुलिस ने बिल्डर अनिल केड़िया के खिलाफ भादवि की धारा 295, 297 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। बहरहाल इस मामले में अब यह देखना यह दिलचस्प होगा है कि चक्रधरनगर थाना पुलिस में आरोपी अनिल केड़िया की गिरफ्तारी कर पाती है या नही..?