रायगढ़ – महज 3 महीने के भीतर ही मासूम खुशी के बचपन को रौंदने वाले वहसी दरिंदे को मिली आजीवन कारावास की सज़ा..मासूम पीड़िता की ओर से युवा अधिवक्ता अर्शलीन कौर व अनिल श्रीवास्तव ने की पैरवी….

रायगढ़ – तीन महीने पहले जूटमिल पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निगम के एक मोहल्ले सहित पूरे रायगढ़ शहर की आत्मा को दहला देने वाले हैवानियत व बाल-यौनाचार के मामलें में आज रायगढ़ कोर्ट में आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है जिसके बाद पूरे शहर में रायगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही व मजबूत चार्जशीट और युवा अधिवक्ता अर्शलीन कौर व उनके सहयोगी अनिल श्रीवास्तव की खूब वाहवाही हो रही हैं।
बता दें कि तीन महीने पहले घटित से अमानवीय घटना ने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया था क्योंकि आरोपी की हवस व हैवानियत की शिकायत मासूम खुशी महज 5-6 साल की थी यह घटना की सोशल मीडिया में खूब सुर्खियों में रहा था तमाम सोशल एक्टिविस्ट इस जघन्य वारदात को पाशविक कृत्य बता रहे थे जिसके बाद रायगढ़ पुलिस (जूटमिल पुलिस) ने मीडिया व स्थानीय जनाक्रोश के दबाव के बावजूद शानदार व त्वरित कार्यवाही करते हुए न सिर्फ 24 घण्टे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया बल्कि हफ्ते भर के अंदर ही ठोस व मजबूत चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया था जिसके बाद शहर की युवा अधिवक्ता अर्शलीन कौर ने मासूम पीड़िता के परिजनों से मिलकर मासूम को न्याय दिलाने की पेशकश की थी जिसका शुल्क उन्होनें मात्र 1 रुपये माँगा था जिसके बाद परिजनों ने उन्हें स्वीकृति प्रदान की।
बहरहाल आज युवा अधिवक्ता अर्शलीन कौर व उनके सहयोगी अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव ने कोर्ट में आरोपी के विरुद्ध अपनी शानदार दलील व पैरवी से जब यह केस जीतकर आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा दिलाकर मासूम खुशी को इंसाफ दिला दिया है तो अब उससे पीड़िता के परिजनों में भी न्याय मिलने का संतोष हैं।