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तमिल कामगार के हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा… टीआई आशीर्वाद ने की थी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन ..

जिला के थाना अम्बागढ़ चौकी अंतर्गत ग्राम सालहे मे 2 वर्ष पूर्व एक बोर गाड़ी मे तमिलनाडु के कामगार बोर खुदाई का कार्य करने आये थे, जो छत्तीसगढ़ के कुछ कामगारो के साथ कार्य कर रहें थे, तारीख 17/5/21 को सुबह एक मजदूर पुनीत राम सलामे की डेड बॉडी कार्यस्थल के पास ही संदिग्ध अवस्था मे पाई गई थी।

घटनास्थल दर्दनाक तरीके से अंजाम दिए गए वारदात की ओर इशारा कर रहा था। मृतक को अंतिम बार उसके साथ काम करने वाले 2 तमिल कामगारो के साथ देखा गया था, लेकिन उन्होंने भी घटना के बाबत अनभिज्ञता जाहिर किया, तत्कालीन चौकी पुलिस थाना प्रभारी आशीर्वाद राहटगांवकर मामले की विवेचना कर रहें थे।

जहां पुलिस के सामने बड़ी चुनौती यह थी कि जिन संदिग्धों से उनको पूछताछ करनी थी उन्हें हिंदी नहीं आती थी और पुलिस को तमिल भाषा नहीं आती थी, खोजबीन करने पर एक तमिल भाषी व्यक्ति मिला जो हिंदी, तमिल दोनों भाषा जानता था। विवेचना क्रम मे मुखबिर लगाए गए, गांव वालों के बयान लिए गए, दुभाषिये के जरिये घंटो इंट्रोगेशन चला, तमिल भाषियो के हावभाव व बॉडी लेंगवेज से कुछ भी समझ पाना मुश्किल लग रहा था, तब घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, वहां कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिनके बारे मे दुभाषिये को बताकर तमिल संदिग्ध लोग से घंटो पूछताछ की गई तर्क वितर्क पूर्ण तरीके से गई पूछताछ में अंततः आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया।

विवेचना पूरी कर माननीय न्यायालय में चालान अंबागढ़ चौकी पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया। माननीय विद्वान न्यायाधीश  सिद्धार्थ अग्रवाल ADG राजनांदगांव की अदालत ने आरोपी षणमुख सुंदरम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त. विधि से संघर्षरत बालक का केस दूसरी अदालत में चल रहा है।

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