करीब 16 लाख रूपये के गबन के आरोपी कांग्रेस नेता राजेश शुक्ला उर्फ गुल्ली को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत.. फिलहाल गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक..

रायगढ़। हर्ष चैनल में इनपुटर का काम करने के दौरान तकरीबन 15 लाख 85 हजार रूपये की खयानत करने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व एल्डरमैन राजेश शुक्ला उर्फ गुल्ली को बिलासपुर हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत दी है और जमानत पर सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जबकि पूर्ण जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है।
संपूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार से है कि हर्ष चैनल के एक इनपुटर के रूप में कांग्रेस नेता राजेश शुक्ला उर्फ गुल्ली बैंकुंठपुर क्षेत्र में काम करते थे। काम के दौरान अचानक से उन्होंने सुनियोजित तरीके से हर्ष चैनल का पैसा रोकना शुरू कर दिया और नवंबर 2023 में किसी दूसरे केबल चैनल से जुड़ गये और हर्ष चैनल के रिकव्हरी की रकम का भी कोई हिसाब-किताब नहीं किया। उस समय प्रदेश में कांग्रेस का शासनकाल था जिसमें राजेश शुक्ला नगर निगम में एल्डरमैन थे। राजेश शुक्ला पर हर्ष चैनल का तकरीबन 15 लाख 85 हजार रूपये की रिकव्हरी निकल रही थी। तीन-चार महीने तक पैसा नहीं देने पर हर्ष चैनल के प्रोपराइटर सुशील मित्तल ने इनपुटर राजेश शुक्ला के खिलाफ कोतवाली पुलिस में एफआईआर दर्ज करायी। जिसमें कोतवाली पुलिस ने 15 लाख 85 हजार 471 रूपये की राशि का अमानत में खयानत करने वाले राजेश शुक्ला के खिलाफ भादवि की 406, 408 का प्रकरण दर्ज किया था। कोतवाली थाने में अपराध दर्ज होने के बाद राजेश शुक्ला ने जिला कोर्ट में जमानत खारिज होने पर बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगायी जिसमें हाईकोट ने जमानत पर सुनवाई करते हुए फिलहाल राजेश शुक्ला उर्फ गुल्ली को अंतरित राहत दी है और जमानत की सुनवाई तक गिरफ्तारी में रोक लगाने के आदेश दिये हैं जबकि पूर्ण जमानत पर कोर्ट में सुनवाई जारी है।