तीन बेकसूरों की जान लेने वाली नौसिखिया ड्राईवर के खिलाफ थानेदार ने लगाई जमानती धारा… कानूनन लगनी थी बीएनएस की 105 की गैर जमानतीय धारा.. रिटायर्ड डीएसपी की भतीजी है आरोपिया..

रायगढ़। धरमजयगढ़ के चाल्हा मोड़ पर दो दिन पहले महिला चालक की कार की टक्कर से तीन लोगों की जान चली गई। इस मामले में पुलिस की भूमिका अब सवालों के घेरे में है। आरोपी महिला चालक रिटायर्ड डीएसपी की भतीजी है।

घटना के बाद कई घंटों बाद तक पुलिस आरोपी की पहचान छिपाने में लगी रही। फिर मामला दर्ज भी किया तो तीन बेकसूरों की जान लेने के बाद भी मामूली धाराएं लगाई गईं। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1) के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जो कि जमानती है। जबकि कानूनन मामले में बीएनएस की गैर जमानती धारा 105 के तहत कार्रवाई होनी थी। धरमजयगढ़ के चाल्हा मोड़ के पास गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे महिला चालक ने तीन लोगों पर कार चढ़ा दी। पहले उसने महिला को चपेट में लिया। फिर दो बाइक सवार युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी।
हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। कानून के जानकारों के अनुसार बीएनएस 106(1) केवल लापरवाही से जीवन को खतरे में डालने वाली जमानती धारा है। इससे आरोपी आसानी से जमानत पा सकता है। वहीं बीएनएस 105 गैर-जमानती धारा है, जो गंभीर हिट एंड रन, लापरवाही से गंभीर चोट या मौत के मामलों में लगाई जाती है। पुलिस ने आरोपी को राहत देने वाली जमानती धारा लगा दी है। पुलिस का पक्ष जानने भास्कर ने धरमजयगढ़ के थाना प्रभारी सीताराम ध्रुव के मोबाइल पर कई बार कॉल किया। उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। रायगढ़ डीएसपी सुशांतो बनर्जी और एडिशनल एसपी आकाश मरकाम ने अब तक जवाब नहीं दिया है।
रिटायर्ड डीएसपी की भतीजी है आरोपी महिला तीन लोगों को कार से कुचलने वाली युवती रिटायर्ड डीएसपी की भतीजी है। घटना के दिन से लेकर अगले दिन तक पुलिस ने आरोपी युवती का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। यहां तक कि दर्ज एफआईआर में भी किसी का नाम नहीं है।
खबर स्त्रोत : दैनिक भास्कर




