रायपुर – सुप्रीम कोर्ट में जी.पी.सिंह मामलें पर सुनवाई : दो मामलें में पा जी की ‘बल्ले-बल्ले’ तो तीसरी मामलें में फिफ्टी-फिफ्टी……

रायपुर – छत्तीसगढ़ के पूर्व एसीबी चीफ जीपी सिंह को राहत देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रकरणों में सुनवाई के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट को 8 सप्ताह का वक्त दिया है साथ ही सुको ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जीपी सिंह अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ रोक के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करने के हकदार हैं।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति के मामलें के अलावा राजद्रोह और अवैध वसूली के आरोप के मामले में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रकरणों में सुनवाई के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट को 8 सप्ताह का वक्त दिया है।
वैसे यहाँ यह भी बताना लाज़िमी होगा कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जीपी सिंह को राजद्रोह मामलें में 4 सप्ताह का वक्त पहले ही दे चुकी हैं कि इन 4 हफ्तों में जीपी सिंह को पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। कोर्ट ने ये निर्देश जीपी सिंह को भी दिए हैं कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करें।
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा था कि सरकार बदलने पर राजद्रोह के मामले दायर करना एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति हैं। अक्सर देखा गया है कि पुलिस अधिकारी मौजूदा सरकार के ईशारे पर कार्यवाही व एक्शन लेते है और सरकार बदलते ही पूर्वाग्रह का शिकार हो जाते है।