
घरघोड़ा – घरघोड़ा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मामलें की पीड़िता 17 वर्षीय नाबालिग युवती निवासी अम्लीडीह थाना घरघोड़ा जिला रायगढ़ की जान पहचान आज से 5 माह पूर्व आरोपी रोशन वैष्णव से हुई।
इसके बाद नियमित रूप से मेलजोल होने पर आरोपी रोशन वैष्णव ने नाबालिग युवती से प्रेम का ईजहार करते हुए कहा कि वह उससे शादी करेगा। इस दौरान पीड़िता के बताए अनुसार अगस्त 2021 की एक रात करीबन 11 बजे अचानक आरोपी रोशन युवती को बहला-फुसलाकर भालूमार तालाब मंदिर के पीछे ले गया और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।इसके बाद आरोपी रोशन, युवती को शादी करने का झांसा देकर तेरह दिसंबर 2021 तक लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा जिससे 5 माह की गर्भवती होने एवं शादी करने आरोपी को बोलने पर टेबलेट ला दे रहा हूं गर्भ को गिरा देना। हरिजन जाति की हो शादी नहीं करूंगा कह कर इंकार कर दिया। जिसके बाद पीड़िता के लिखित आवेदन पर घरघोड़ा पुलिस ने अपराध क्रमांक 408 /21 धारा 376 भादवी 4,6 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी रोशन वैष्णव पिता स्वर्गीय सोनसाय वैष्णव उम्र 23 वर्ष साकिन भालू मार को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।