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शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला… 50% से अधिक आरक्षण देना असंवैधानिक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है. 2012 में 58% आरक्षण करने के मामले में चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बैंच ने फैसला दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्धिकी, विनय पाण्डेय और अधिवक्ति श्याम टेकचंदानी ने पक्ष रखा।



