निगम आयुक्त ने मीना बाज़ार संचालक को दिया बोरिया बिस्तर समटने का अल्टीमेटम.. अन्यथा होगी कार्यवाही…



रायगढ़। बीते महीने भर से शहर के सावित्री नगर क्षेत्र में लगने वाले मीना बाजार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है हालांकि अभी तक जिला प्रशासन द्वारा औपचारिक रूप से मीना बाजार संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की गई है लेकिन बावजूद इसके संचालक द्वारा छग नगर निगम अधिनियम 1952 की धारा 252 की अवहेलना कर मीना बाजार का पंडाल और दुकानें लगाए जाने की सूचना मिल रही है इसी बीच आज निगम आयुक्त द्वारा इसे अवैध करार देते हुए संचालक को नोटिस देकर यथाशीघ्र मीना बाजार का सामान हटाने का अल्टीमेटम थमा दिया गया है साथ ही निगम से जारी नोटिस में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर जल्द मीना बाजार का सामान को हटाया नहीं गया तो निगम प्रशासन , निगम अधिनियम 1956 की धारा 252 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करेगा।
साथ ही निगम प्रशासन ने सावित्री नगर क्षेत्र में मीना बाजार लगाने हेतु अभिमत देने से भी साफ इंकार कर दिया गया है।







